डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास

निसं
चूरू (नवयत्न)। रतननगर थाना पुलिस की ओर से एनएच-52 पर नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए डोडा पोस्त तस्करी के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि रतननगर थाना पुलिस ने 14 सितंबर 2015 में एनएच-52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया था। पूछताछ में चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे तीन कट्टों से 44 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने कार सवार सोनू उर्फ जानी निवासी ऐलनाबाद, हरियाणा को गिरफ्तार कर रतननगर थाने लाया तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में नौ मौखिक गवाहों के बयान करवा, गए तथा 40 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सेशन एवं जिला न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी सोनू उर्फ जानी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। माटोलिया ने बताया कि इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी अमरीक सिंह फरार चल रहा है। उसके खिलाफ मामले में कार्रवाई लंबित है।

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