ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

हरीश देवेंदा 

नीमकाथाना (नवयत्न)। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या-2, नीमकाथाना की न्यायाधीश पूनम शर्मा ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

प्रकरण में थाना डाबला की एफआईआर संख्या 27/2023 के अनुसार रास्ते एवं जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तों ने भवानी सिंह के साथ मारपीट कर उसे ट्रैक्टर से बार-बार कुचलकर हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी राजकंवर को भी घायल कर दिया।

 

न्यायालय ने रविंद्र सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह एवं माया कंवर को धारा 302/34, 323/34 एवं 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 50,000/-रूपये- 50,000 रूपये/- जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह, 136 दस्तावेज एवं 6 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर तथा परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को भी अनुशंसा की।

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