झुंझुनूं में ऑन लाईन राजीनामा से फैसले का प्रथम मामला, पीड़ित को 8 लाख 50 हजार का अवार्ड पारित
झुंझुनूं,(जय जांगिड़)28 मई। झुंझुनूं स्थित मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण में एक दुर्घटना के मामले मेें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ई-मेल से पीडि़त निखिल कुमार एवं उनकी तरफ से वकील नफीस अहमद एवं चोला मण्डलम एमएस जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी की तरफ से भगवान सिंह शेखावत एडवोकेट ने एक राजीनामा पेश किया।
न्यायाधीश गिरिजेश कुमार ओझा ने दोनो वकीलों के मोबाईल पर व्हाट्सअप विडियो कॉल के जरिये ई-मेल राजीनामा व अवार्ड के सम्बन्ध में पुछताछ करते हुये राजीनामा के आधार पर पीड़ित निखिल कुमार पुत्र संजय कुमार सोनी निवासी वार्ड नम्बर पांच सीतसर के पक्ष में 8 लाख 50 हजार रूपये का अवार्ड पारित करते हुये आदेश दिया कि इस मामले का खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे तथा बीमा कम्पनी निर्णय के रोज से दो माह में उक्त राशि पीड़ित को अदा करेगी अन्यथा उक्त राशि पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज, राजीनामा किये जाने की देय से देना होगा।
ज्ञात रहे कि लॉक डाउन के बावजूद भी बीमा कम्पनी चोला मण्डलम ने मानवता दिखाते हुये आगे बढ़कर राजीनामा में भाग लिया और पीड़ित को राहत प्रदान करने हेतु राजीनामा किया।