गांजा रखने के आरोपी को एक साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना
संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। गांजा रखने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सुनील कुमार पंचोली ने आरोपी विमलेश कुमार निवासी नाहरसिंघानी, मुकुंदगढ़ को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2023 की शाम मुकुंदगढ़ पुलिस गश्त पर थी। मंडी से कॉलेज जाने वाली सड़क पर एक दुकान के सामने खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति थैला लेकर खड़ा था। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की। उसने अपना नाम विमलेश कुमार बताया। पुलिस ने उसके थैले की तलाशी ली तो उसमें पॉलिथीन में सूखी पत्तीनुमा सामग्री मिली। जांच में यह गांजा निकला। गांजा रखने के संबंध में उसके पास कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं थी। गांजे का वजन 1 किलो 300 ग्राम पाया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने 13 गवाहों के बयान करवाए और 64 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की पैरवी की। न्यायालय ने मामले में पेश साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में जो अवधि पहले ही बिताई है, उसे सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया।