एन डी पी एस मामले में सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

नवरतन वर्मा
रतनगढ़ (नवयत्न) । रतनगढ़ में विशिष्ट न्यायधीश अपरजिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने अपने निर्णय में अवैध डोडा पोस्त रखने एवं परिवहन करने के जुर्म में अभियुक्त खेताराम पुत्र गोविन्दराम जाट निवासी जोगलीय पुलिस थाना छापर को एन डी पी एस की धारा 8/15 बी में दोषी मानकर 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर जेल भेजा। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का कठोर कारावास और भुगताया जाएगा। विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ जया कांत बिंवाल ने बताया कि दिनांक 8 सितम्बर 2019 को राजलदेसर पुलिस ने तेजा धाम जैगनिया बिदावतान में आम सडक़ पर 15 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त परिवहन करने एवं अपने पास रखने के एन डी पी एस के अपराधों में अभियुक्त खेताराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर विशिष्ट न्यायधीश अपरजिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त 12 गवाहन के बयानात एवं प्रदर्शित समस्त 16 दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानकर अभियुक्त खेताराम को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की और से प्रभावी पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ जया कांत बिंवाल ने की।

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