नियम विरुद्ध व्यवसायिक निर्माण पर एक्शन
अबूबकर बल्खी
लाडनूं (नवयत्न) । छिंपोलाई क्षेत्र में नियम विरुद्ध चल रहे व्यवसायिक निर्माण पर एक्शन लेते हुए तहसीलदार अनिरुद्ध पांडे ने निर्माण कर्ता को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत दयाल सिंह निवासी घोटड़ा को जारी किया गया है। नोटिस में बताया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 3315/475 रकबा 0.4725 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 कृषि भूमि का अकृषि में उपयोग किया जा रहा है। अवलोकन के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का पाया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 सपठित धारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए एवं 151 सी.पी.सी. में राजहित व न्यायहित में रोका जाना उचित बताया गया। अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पांबद किया जाकर खसरान के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य व बेचान नहीं करने के लिए पाबंद किया है।