सडक़ दुर्घटना मामले में पीडि़त पक्ष को 1.80 करोड़ का अवार्ड पारित

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर संतोष कुमार मीणा ने सडक़ दुर्घटना के मामले में ब्याज सहित कुल 1.80 करोड़ रूपये का आवार्ड पारित किया है। प्रार्थीगण की ओर से मामले में पैरवी करने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि चक 10 सी.डी.आर. ए.कुलचंद्र तहसील टीबी जिला हनुमानगढ़ निवासी विकास कुमार पुत्र भीम सैन जो हरियाणा सरकार में केनरा बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर नौकरी करता था दिनांक 19-10.2023 को अपनी मोटरसाइकिल लेकर सिवानी से तारानगर वाया राजगढ़ रोड आ रहा था जब सिवानी के मिस्त्री मार्केट के पास पहुँचा तो आगे चल रही जीप जिसके पीछे मिक्चर जोड़ रखी थी। जीप चालक ने अपनी जीप को अचानक ब्रेक लगा दिये जिससे विकास कुमार की मोटरसाइकिल मिक्चर मशीन के टकरा गई जिससे विकास कुमार के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई जिससे विकास कुमार की मृत्यु हो गई। घटना का मुकदमा पुलिस थाना सिवानी में दर्ज करवाया पुलिस ने अनुसंधान कर चालक विकास कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी रामपुरा बेरी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया मृतक की ओर से मृतक की पत्नी साक्षी, मृतक की बच्ची व माता संतोष रानी ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो साक्षी आदि बनाम नेशनल जन ई. क. लि. आदि पेश कीए जिसमें पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में कुल ब्याज सहित 1.80 करोड़ रूपये का अवार्ड पारित कर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रार्थीगण की तरफ से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।

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