नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना
संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय झुंझुनूं के विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा बुधवार को दिये एक निर्णय में एक नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी सोयल उर्फ सोहेल पुत्र महमूद कायमखानी निवासी आजम नगर वार्ड नम्बर 3 झुंझुनूं पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नही करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट के अनुसार 26 जून 2021 को पीड़िता दिन में घर के बाहर सब्जी लेेने के लिये आयी थी तब पीड़िता को उसका पड़ोसी आरोपी सोहेल मिला और कहा कि उसकी मम्मी ने उसे अपने घर बुलाया है तो तुम दोपहर तक उनके घर पर आना जरूरी काम है। पीड़िता आरोपी के घर गयी और पीड़िता ने आरोपी से पुछा की तुम्हारी मम्मी कहा है? तब सोहेल ने कहा कि उसकी मम्मी किसी काम से बाहर गयी है। थोड़ी देर में आ जायेगी। कुछ समय बाद सोहेल ने पीड़िता को ज्यूस पिलाया जिससे पीड़िता बेहोश हो गयी तो आरोपी सोहेल ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व अश£ील वीडिया व फोटो बना ली तथा आरोपी ने पीड़िता को उसकी अश£ील वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरदस्ती बुरा काम किया। आरोपी सोहेल को मई 2024 में जब पीड़िता ने उसके अश£ील फोटो व वीडियो अपने फोन से डिलीट करने को कहा तो आरोपी ने उससे गहने व दो लाख रूपये लेकर आने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार उसके बाद पीड़िता ने सोने की बाली, सोने की नोज पीन, एक सोने की अंगूठी व दो लाख रूपये नगदी सोहेल को दे दिये किन्तु उसके बावजूद भी आरोपी ने पीड़िता के अश£ील वीडियो व फोटो अपने फोन से डिलीट नही किये। यही नही अगस्त 2024 में पीड़िता की उसके घरवालो ने उसकी सगाई कर दी तो पीड़िता को आरोपी ने धमकियां दी व आरोपी ने कहा कि उससे शादी कर ले। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सोहेल ने 2021 से लेकर 2025 तक पीड़िता को उसके अश£ील फोटो व वीडियो वायरल करने व जबदरस्ती उससे दुष्कर्म करने व उससे सोने-चांदी के गहने व करीब दो लाख रूपये आरोपी ने ले लिये आदि। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बाद जांच सोयल उर्फ सोहेल के विरूद्ध सम्बन्धित पोक्सो न्यायालय में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने 13 गवाहान के बयान करवाये व 28 दस्तावेज प्रदर्शित कराते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में भी और सजा व जुर्माना करते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 70 हजार रूपये का जुर्माना किया।