चुनावी पोस्टर-पम्फलेट पर प्रिंटर-प्रकाशक का नाम जरुरी, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

अशोक राईका
झुंझुनूं (नवयत्न)। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने चुनावी पोस्टर और पम्पलेट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता लिखे चुनावी सामग्री छापने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि किसी भी चुनावी पोस्टर, पम्पलेट या प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम व पता लिखना जरूरी है। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके नाम से चुनावी सामग्री भी नहीं छापी जा सकेगी। चुनावी सामग्री छापने से पहले प्रकाशक की पहचान के संबंध में दो लोगों की घोषणा लेना जरूरी होगा। छपाई के बाद घोषणा की प्रति और सामग्री की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को देनी होंगी।
चार प्रतियां और खर्च का ब्योरा देना होगा
प्रिंटिंग प्रेस संचालक को छापी गई सामग्री की चार प्रतियां, कितनी प्रतियां छापीं और प्रकाशक से कितना पैसा लिया, इसकी जानकारी भी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के तहत कार्रवाई होगी। इसमें जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इन नियमों की जानकारी देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

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