सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष को 15.65 लाख का अवार्ड पारित
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर संतोष कुमार मीणा ने सड़क दुर्घटना के मामले में ब्याज सहित कुल 15.65 लाख का अवार्ड पारित किया है। एडवोकेट अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि गांव मोरका हरियाणा निवासी सुरेंद्र कुमार ने ओजरिया में हिस्से काश्त पर खेती कर रखी थी। दिनांक 8/10/2022 को सतीश कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर तारानगर से ओजरिया जा रहा था जब ओजरिया अड्डे पर के पास पहुँचा तो सतीश कुमार ने अपने मोटरसाइकिल को तेज गति ओर लापरवाही से चला के कट मारते हुए दुर्घटना कारित कर दी। सतीश कुमार कच्चे में गिर गया और सुरेंद्र कुमार सड़क पर गिरा जिससे सुरेंद्र कुमार के सिर में गंभीर चोट आई तथा उसकी मृत्यु हो गई । घटना का मुकदमा पुलिस थाना तारानगर में दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान कर चालक सतीश कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया मृतक की ओर से मृतक की पत्नी प्रमिला, मृतक के बच्चों व माता निहाली देवी ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो प्रमिला आदि बनाम यूनिवर्सल सौंपो जन. ई. क.लि. आदि पेश की, जिसमें पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में कुल ब्याज सहित 15.65 रूपये का अवार्ड पारित कर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रार्थीगण की तरफ से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।