अवैध रूप से गांजा कब्जे में रखने के एक आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना तथा दो आरोपी बरी

संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। विशिष्ठ न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियिम प्रकरण (जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) झुंझुनूं की न्यायाधीश माधवी दिनकर द्वारा दिये एक निर्णय में अवैध रूप से अपने कब्जे में गांजा रखने के आरोपी रवि पुत्र झाबर सिंह निवासी बजावा पुलिस थाना मंड्रेला जिला झुंझुनूं को दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

मामले के अनुसार 4 नवम्बर 2020 को रात्री के करीब आठ बजे कोतवाली के तत्कालीन कार्यवाहक थानाधिकारी उप निरीक्षक श्रवण कुमार जब गश्त पर थे तो उन्हे सूचना मिली कि रवि पुत्र झाबर सिंह निवासी बजावा व राहुल पुत्र प्रदीप निवासी बुडाना अफसाना जोहड़ में बने अपने घर के सामने गांजा बेच रहे है जिस पर पुलिस ने विधिक कार्यवाही अपनाते हुये मौके से स्वतंत्र गवाह तैयार कर रात्री के करीब 9-10 बजे अफसाना जोहड़ स्थित राहुल के मकान के पास पहुेंचे तो वहां रोशनी में दो लडक़े खड़े दिखायी दिये। दोनो लडक़ो के हाथ में एक-एक थैली लटकती हुयी दिखायी दी।

पुलिस की गाड़ी को देखकर एक लडक़ा थैली को मौके पर छोडक़र भाग गया जिसके पिछे पुलिसकर्मी दौड़े किन्तु अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग गया। भागने वाले का नाम राहुल पुत्र प्रदीप निवासी बुडाना बताया तथा मौके पर खड़े एक लडक़े को पुलिस ने पकडक़र उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रवि पुत्र झाबर सिंह निवासी बजावा होना बताया व भागने वाले का नाम रवि ने राहुल बताया। पुलिस ने मौके पर सारी विधिक क्रिया अपनाते हुये जब प्लास्टिक की थैली की तलाशी ली तो रवि ने थैली में गांजा होना बताया।

इसके अलावा राहुल द्वारा मौके पर फैकी गयी थैली को चैक किया तो उसमें एक छोटा इलेक्ट्रोनिक कांटा व 19 छोटी-छोटी प्लास्टिक की थैलियों में भरा हुआ गांजा मिला तथा रवि के कब्जे में मिली प्लास्टि की थैली को तोला गया तो उसका वजन एक किलो 500 ग्राम हुआ। पुलिस ने बाद में राहुल व आरोपियों की सूचना पर दीपक पुत्र मानसिंह निवासी हरपालु ताल पुलिस थाना हमीरवास पुलिस थाना जिला चूरू को पकड़ लिया व तीनो आरोपियों क्रमश: रवि, राहुल व दीपक के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक रामावतार ढ़ाका ने कुल 11 गवाहान के बयान करवाये तथा 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुये न्यायालय में तर्क कि आरोपीगण को सख्त से सख्त सजा दी जाये। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशखेषण करते हुये आरोपी राहुल कृष्णियां व दीपक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि रवि पुत्र झाबर सिंह को उक्तानुसार सजा व जुर्माना करते हुये यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और भुगतना होगा।

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