धारदार हथियार से हमला के आरोपी को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचौली ने धारदार हथियार से प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी अशोक कुमार पुत्र बीरबल राम निवासी ढाणी चेची तन दोराता, थाना बबाई को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 26 जून 2025 को परिवादी सुभाषचंद्र बलीवाल निवासी ग्राम मालसर ने सदर थाना में रिपोर्ट दी। उसने बताया कि उसने अपने खेत पर काम के लिए बीरबल को रखा हुआ था, जो अपने परिवार सहित वहीं बने कमरे में रहता था। 24 जून 2025 की रात करीब 9 बजे बीरबल का पुत्र अशोक खेत में तारबंदी के नीचे से घुस रहा था। इस पर परिवादी के पुत्र संजय ने उसे रोकते हुए पूछा तो अशोक गाली-गलौज करने लगा।
कुल्हाड़ी से सिर और पैर पर किया वार
विवाद बढऩे पर अशोक ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से संजय के सिर पर वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। इसके बाद पैर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल संजय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर और पैर का ऑपरेशन किया गया और वह लंबे समय तक बोलने की स्थिति में नहीं रहा।
अदालत में 13 गवाह और 29 दस्तावेज पेश
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में चालान पेश किया। राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने 13 गवाहों के बयान और 29 दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कठोर सजा की मांग की।
फैसला : सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में भी दंड देते हुए सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि जमा होने पर अपील अवधि समाप्त होने के बाद पूरी राशि घायल संजय कुमार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।