फर्जी पहचान से ट्रक हड़पने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
महेंद्र खडोलिया
श्रीमाधोपुर (नवयत्न)। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2, श्रीमाधोपुर ने अपने एक निर्णय में 12 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में फर्जी आईडी लगाकर ट्रक खरीदने और धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी महिपाल को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 20 हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वहीं, सह- आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन अधिकारी दीपक भातरा ने बताया कि परिवादी कैलाशचन्द ने जरीये इस्तगासा पुलिस थाना खण्डेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 मार्च 2014 को आरोपी उसके गांव भोजपुर आए और उसका ट्रक नंबर RJ 32 GA 4487 को 6 लाख 25 हजार रुपये में खरीदने का सौदा तय किया। आरोपियों ने 2 लाख 30 हजार रुपये अग्रिम (साईपेटे) अदा किए और शेष राशि फाइनेंस कंपनी को 36 किश्तों में चुकाने का इकरार किया। मुख्य आरोपी महिपाल ने छल और बेईमानी पूर्वक किसी ‘धर्मेन्द्र कुमार’ का नकली आधार कार्ड इस्तेमाल किया और उस पर स्वयं की फोटो लगाकर 7 अप्रैल 2014 को विक्रय इकरारनामा तैयार करवाया। आरोपियो द्वारा न तो किस्तें चुकायी गयी और न ही दिया गया पता सही पाया गया बल्कि पते में भी फर्जीवाड़ा पाया गया जिस पर पुलिस थाना खंडेला के द्वारा दिनांक 22 जून 2015 को उक्त आरोपी गण महिपाल व राजु उर्फ राजेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 6 गवाह तथा 14 प्रदर्श प्रस्तुत किये। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद महिपाल पुत्र जगनाराम निवासी वार्ड नंबर 5, राधाकिशनपुरा (सीकर) को उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजअधिकारी दीपक भातरा ने पैरवी की।