चेक अनादरण के मुकदमें किए खारिज, आरोपी को किया दोषमुक्त

नवरतन वर्मा
रतनगढ़ (नवयत्न)। रतनगढ़ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार जांगिड़ ने वर्ष 2014 के चेक अनादरण के चार प्रकरणों में स्थानीय निवासी अभियुक्त गोपीकृष्ण शर्मा को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया। अभियुक्त की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता संजय कटारिया ने बताया कि क्षेत्र के संजय सारस्वत ने 8,55,000 रुपये नकद और रवि प्रकाश भार्गव ने 5,00,000 रुपए अभियुक्त गोपीकृष्ण को नक़द उधार देना बताकर गोपीकृष्ण के खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमें चेक अनादरण के प्रस्तुत किए थे। परिवादी संजय ने 24 दस्तावेज वहीं परिवादी रवि की ओर से 11 दस्तावेज पेश की गई। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनकर एसीजेएम अरुण कुमार जांगिड़ ने परिवादी की साक्ष्य को खंडन योग्य व अविश्वसनीय मानते हुए आरोपी के खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना और गोपीकृष्ण को चारों मुकदमों में दोषमुक्त घोषित कर चारों प्रकरणों को खारिज कर दिया।

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