फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षण संस्थान मान्यता के मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिए दुबारा जांच के आदेश
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । तारानगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह ने बिना भवन निर्माण व सक्षम विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान की मान्यता के मामले में पुलिस को दुबारा जांच के आदेश दिए है। मामले में पुलिस ने एफआर लगा दी थी। एडवोकेट अनिल स्वामी राजपुरा ने बताया कि परिवादी सुशील कुमार शर्मा निवासी वार्ड 27 तारानगर
ने उमाशंकर पुत्र राधाकृष्ण शर्मा, भंवरलाल पुत्र मुरलीधर शर्मा, पवनकुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद शर्मा व उनकी पत्नी सूरज देवी
निवासी तारानगर वार्ड 29 के खिलाफ तारानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमे तारानगर में चंगोई रोड पर सभी लोगों द्वारा द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मां सीता देवी शिक्षण संस्थान के नाम से बिना भवन निर्माण एवं सक्षम विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर फर्जी रूप दस्तावेज के आधार पर मान्यता के लिए एनसीटीई में आवेदन किया था। उक्त मामले में पुलिस ने जांच कर एफआर लगा दी। जिसके खिलाफ परिवादी वापिस कोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने परिवादी द्वारा बताए बिंदुओं को शामिल कर फिर से जांच कर अगले तीन माह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए है।