बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति तारानगर के निर्देशानुसार सोमवार को डॉ जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान तारानगर में बाल विवाह के निषेध विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी‌ श्वेता भाकर ने विद्यार्थियों में अभिभावकों को कानून से जुड़ी अहम जानकारी दी आखातीज पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए की इस अवसर पर पारंपरिक रूप से विवाह अधिक होते हैं ऐसे में बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध है उन्होंने यह भी बताया कि केवल माता-पिता ही नहीं बल्कि विवाह में शामिल सभी लोग रिश्तेदार या सहयोग की कानूनी रूप से दोषी माने जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणाम सामाजिक वह कानूनी पहलुओ तथा इसमें बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया अंत में विद्यालय प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए आभार व्यक्त किया।

You might also like