नाबालिग से कुकर्म के आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष का कठोर कारावास
संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। झुंझुनू के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा दिये एक निर्णय में एक पीड़ित नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी शिक्षक मुकेश कुमार मीणा पुत्र नत्थूसिंह मीणा निवासी वार्ड नम्बर सात सिंघाना पुलिस थाना सिंघाना जिला झुंझुनू को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। मामले के अनुसार पीड़ित बालक की माता ने 26 मार्च 2025 को पुलिस थाना खेतड़ी पर मय पीड़ित बालक के उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि 5 सितम्बर 2023 को पीड़ित जब स्कूल जा रहा था तो आरोपी मुकेश कुमार ने उसे रास्ते में रोककर व बहला फुसलकार गाड़ी में ले गया और एक धर्मशाला में ले जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया तथा इस बारे में किसी को बताने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 27 जनवरी 2025 को पीड़ित जब घर का सामान लेने बाजार गया तो आरोपी ने उसे डरा-धमका कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। जब बालक डरा. सहमा रहने लगा तो उसकी माता ने बालक से पुछा तो पीड़ित ने इस घटना के बारे में अपनी माता को बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर आरोपी मुकेश कुमार मीणा के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। इस्तगासा पक्ष की और से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू द्वारा न्यायालय में 14 गवाहन के बयान करवाये तथा 48 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि मामला अत्यन्त गंभीर किस्म का है, इसलिये आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशखेषण करते हुये आरोपी मुकेश को उक्त सजा व जुर्माना से दण्डादिष्ट किया।