आवारा सांड से मौत पर आश्रितों को 8 लाख मुआवजा
संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। आवारा सांड की टक्कर से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत ने मृतक के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए 8 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। लोक अदालत ने इस राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा मृतक के परिजनों को करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार 9 अप्रैल 2025 को अलसीसर निवासी नौशाद हुसैन पुत्र तालिब हुसैन को आवारा सांड ने टक्कर मार दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के आश्रितों ने न्याय की मांग करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इसके बाद स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली एवं सदस्य लालचंद रैगर ने निर्णय सुनाते हुए ग्राम पंचायत रामपुरा को मृतक के आश्रितों को 8 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
मृतक पक्ष की ओर से एडवोकेट इरशाद मोहम्मद फारूकी ने पैरवी करते हुए मामले को न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया वहीं राज्य सरकार की ओर से रामावतार ढाका ने पक्ष रखा। न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय पारित किया।
यह फैसला आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने का मार्ग और अधिक स्पष्ट होगा।