चेक अनादरण के मामले में आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह की अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।अधिवक्ता जीताराम शर्मा (पंडरेऊटिब्बा) ने बताया कि अदालत ने रतन लाल पुत्र मुंशीराम निवासी दयावठ, तहसील सिद्धमुख, जिला चूरू को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 12 लाख रुपये के प्रतिकर (मुआवजा) से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी सुनील कुमार पुत्र उमेद जाति जाट निवासी दयावठ, तहसील सिद्धमुख, जिला चूरू ने आरोपी के विरुद्ध 9 लाख 65 हजार रुपये के चेक अनादरण का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्य एवं तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने अपने निर्णय में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए परिवादी को 12 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता जीताराम शर्मा (पंडरेऊटिब्बा) ने पैरवी की।