8 साल पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा ने तारानगर थाने में दर्ज 8 वर्ष पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त धर्मपाल पुत्र बलवीर निवासी बरवाली जिला हनुमानगढ़ को धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त धर्मपाल को एक लाख रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर दोषी को 1 वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने की।

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