घांघू हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, पांच लोगों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आया फैसला
नवरतन वर्मा
चूरू (नवयत्न) । सदर थाना क्षेत्र के घांघू गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के पांच सदस्यों पर हुए जानलेवा हमले और एक युवक की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका पुरोहित ने मामले में दोषी पाए गए इमरान, इरफान और मकसूद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार, 16 अप्रैल 2023 को युसुफ खान अपने भतीजों आरिफ खान और फरमान खान के साथ मस्जिद से नमाज अदा कर घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे जाफर खान, इमरान, इरफान, मकसूद खान और खुशी उर्फ शमशेर ने उन्हें रोक लिया और लोहे के पाइप तथा लाठियों से हमला कर दिया।
हमले में फरमान खान और आरिफ खान के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि युसुफ खान भी घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए राजकीय डीबी अस्पताल, चूरू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने फरमान खान को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार किया गया।
घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजक रोशन सिंह ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने इमरान, इरफान और मकसूद खान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।