नाबालिग से दुष्कर्म पर सख्त सजा, 20 साल जेल व जुर्माना
जय जांगिड़
झुंझुनू (नवयत्न) । पोक्सो न्यायालय झुंझुनू के न्यायाधीश इसरार खोखर ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ कालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि 30 मई 2023 को पीड़िता के गांव में सवामणी का आयोजन था। पीड़िता जब अकेली खाना खाने जा रही थी, तभी रास्ते में एक गाड़ी में बैठे आरोपियों ने उसे जबरदस्ती बैठा लिया। इसके बाद उसे नीमकाथाना ले जाकर डराया-धमकाया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
बाद में आरोपी पीड़िता को बस के जरिए जयपुर ले गए, जहां उसे दो-तीन दिन तक रखा गया और मुख्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को महाराष्ट्र के बीड जिले के मादल मोई नामक स्थान पर ले जाकर कमरे में रखा गया, जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया और विभिन्न धाराओं में क्रमश: 7 वर्ष, 5 वर्ष व 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई, जिन्हें साथ-साथ भुगतने के आदेश दिए गए। साथ ही कुल 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, सह-आरोपी माडूराम उर्फ रोहिताश्व को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।