एनडीपीएस केस में 2 आरोपियों को 14 साल कैद
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। तारानगर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि साहवा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण एफआईआर नंबर 66/19, सेशन केस नंबर 23/19 में आरोपी रोशनलाल पुत्र अमीलाल व रमेश कुमार पुत्र हनुमान को दोषी पाया गया। मानते हुए धारा 8/22 एनडीपीएस और 8/22, 25 एनडीपीएस में दोषसिद्ध मानते हुए 14 साल का कठोर कारावास और 1,00000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की।