दो आरोपियों को 3 साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाने में दर्ज पुराने मामले में हनुमानगढ़ जिले के जगतसिंह उर्फ कालू और बलराम को अवैध हथियार व चोरी की संपत्ति रखने का दोषी मानते हुए दोनों को 3 साल का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामले में अभियोजक की ओर से अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने पैरवी की।