महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी, पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया मामला
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । एक महिला ने कस्बे में साहवा मार्ग पर दुकाने बेचने के नाम पर उसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला कई लोगों के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थीया रीना पत्नी सुरज जाति सांसी निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू ने रिपोर्ट दी कि उसने मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति कसाई निवासी तारानगर जिला चूरू से कस्बा तारानगर के बतरफ उतराद, तारानगर-साहवा सड़क पर एक खेत खातेदारी ख. नं. 2262/80 तादादी 1.1506 हैक्टेयर भूमि में से ब्लॉक G में 30×30 फुट को दो दुकान नं. 26 व 27 दिनांक 10.12.2025 को जरिये इकरारनामा खरीद की जिसकी लिखापढी 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर मोहम्मद इमरान ने करवाकर 5,40,000/- रूपये अखरे पांच लाख चालिस हजार रूपये गवाहन श्यामलाल पुत्र चेलाराम जाति सांसी निवासी भलाऊ ताल व जुबीन स्वामी पुत्र विनोद कुमार स्वामी जाति स्वामी निवाती महनसर तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू की मौजूदगी में नगद प्राप्त कर गवाहन की शाख डलवाकर नोटेरी पब्लिक तकमील व तस्दीक करवाकर उक्त लिखा पढी मोहम्मद इमरान ने मुझे सुपुर्द कर उक्त दोनों दुकानों का कब्जा मुझे सुपुर्द कर दिया तथा मैनें उक्त दोनों दुकानों का कब्जा प्राप्त उसके चारो और 10-12 पट्टियां रोपकर उस पर काबिज होकर मैं मेरे उपयोग उपभोग में लेने लगी मोहम्मद इमरान ने उक्त भूखण्ड पूर्व में मानसिंह से जरिये इकरारनामा दिनांक 14.03.2024 को खरीद करना बताया तथा मानसिंह ने दिनांक 26.02.2024 को उक्त भूखण्ड खातेदार झाबरमल पुत्र खेताराम जाति सैनी निवासी कस्बा तारानगर से खरीद करना बताया। दिनांक 20.07.2026 को मैं व मेरे पति मेरी उक्त दुकानो की सार सम्भाल करने के लिए गये तो असलम पुत्र ईद मोहम्मद तेली, तौफिक बिसायती पुत्र जाकिर हुसैन, मोहम्मद साहिल पुत्र आफताफ बिसायती कस्बा तारानगर ने मेरी दुकानो के चारों और रोपी हुई पट्टिया तोडकर चुराकर ले गये तथा कब्जा कर रखा था जब मैंने व मेरे पति ने उनसे कहा कि यह दुकाने हमारी है हमने उक्त दोनो दुकाने मोहम्मद इमरान से खरीद लिया है तब उक्त लोगों ने कहा कि हमने तो यह भूमि दिनांक 25.02.2026 को झाबरमल पुत्र जैताराम जाति सैनी कस्बा तारानगर से जरिये विक्रय पत्र खरीद की है तब मैंने मोहम्मद इमरान व गवाहन जुबीन स्वामी से सम्पर्क कर मेरे द्वारा खरीद की गई दुकानो बाबत कहा तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन में उन लोगों से उक्त दुकाने खाली करवाकर आपको सुपुर्द कर देंगे अन्यथा आपको 5.40,000/- रूपये मय ब्याज वापिस दे देंगे फिर आज दिनांक 31.07.2026 को मैं, मेरे पत्ति सुरज, श्यामलाल, विक्की को साथ लेकर मोहम्मद इमरान के घर गये यहा पर मोहम्मद इरफान पुत्र हाफिज मोहम्मद जाफर निवासी तारानगर व जुबीन स्वामी पुत्र विनोद कुमार स्वामी जाति स्वामी निवासी महनसर तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू भी था तब हमने उन्हें हमारी उक्त दुकानो पर किये गये कब्जा को खाली करवाने बाबत कहा तो उक्त दोनों ने एक राय होकर कहा कि हम तो ऐसे ही लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें जमीन दिखाकर स्टाम्पों पर विक्रय कर रूपये ऐंठते है हमें तो तुम्हारे साथ भी धोखाधड़ी कर तुमसे 5,40,000/- रूपये ऐठने थे जो हमने ऐंठ कर उक्त दोनों दुकान किसी अन्य को बेच रखा है तब मैंने मेरे पति ने हमारे 5.40,000/-रूपये मय ब्याज रूपये वापिस मांगे तो उन्होंने एक राय होकर कहा कि हम अब तुम्हे ना हीं तो दुकाने देगें ना ही रूपये वापिस लौटायेगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हें जो करना है वह कर लो। मोहम्मद इमरान व जुबिन स्वामी, मानसिंह, झाबरमल सैनी, मोहम्मद असलम, तौफिक बिसायती, मोहम्मद साहिल ने सुनियोजित चाल के तहत षडयंत्र रचकर हमारे साथ धोखाधड़ी करने की नियत से मुझे दो दुकाने बेचने के नाम पर मुझसे 5,40,000/-रूपये हडप कर मेरे साथ धोखाधड़ी कर मेरी दुकानों में पट्टिया चुराकर चोरी कर ले गये है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। पुलिस ने पीड़िता रीना की रिपोर्ट पर मामला जुर्म अन्तर्गत धारा 303(2), 316(2), 318(4) BNS का वकू मे आना पाया जाने पर रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर तफतीश पुष्पेन्द्र सिंह पु.नि. थानाधिकारी पीएस तारानगर द्वारा शुरु हुई।