नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना
संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा मंगलवार के दिये एक निर्णय में नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार मीणा पुत्र परमेश्वर लाल निवासी पोषाणा हाल निवासी भोजगढ़ पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नही करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा। मामले के अनुसार 7 जुलाई 2025 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दी कि 7 जुलाई की रात्री को हम सब घर पर सो रहे थे, जब रात्री के एक बजे उसने उठकर देखा तो उसकी नाबालिग पुत्री घर पर नही थी। उसने आस-पड़ौस में पुछताछ की व खोजबीन की तो उसका कोई पता नही चला। रिपोर्ट में बताया कि रात्री को घर पर दो मोबाईल फोन आये हुये थे जो उसके पड़ौसी अनिल मीणा पुत्र परमेश्वर निवासी पोषाणा हाल भोजगढ़ के है। अनिल भी रात्री से अपने घर से लापता है। उसे शक है कि उक्त अनिल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बाद जांच सम्बन्धित न्यायालय में अनिल के विरूद्ध पोक्सो एक्ट आदि में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल 14 गवाहान के बयान करवाये व 31 दस्तावेज प्रदर्शित करते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि पीड़िता को उसका पड़ौसी आरोपी अनिल कुमार मीणा बहला-फुसलाकर अपने साथ सीकर ले गया तथा वहां पर एक किराये के मकान में रखा। आरोपी अनिल कुमार ने उस कमरे में पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा आरोपी अनिल जब भी कमरे से बाहर जाता तो कमरे के बाहर से ताला लगाकर जाता था। अत: आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशषण करते हुये आरोपी को उक्त सजा व जुर्माना के साथ-साथ अन्य धाराओ में भी और सजा व जुर्माना देते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल एक लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी किया।